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नकली देशी प्लेन मदिरा बनाने वाले चार आरोपी गिरफ्तार

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कवर्धा। अवैध रूप से नकली देशी प्लेन मदिरा तैयार कर ग्रामीणों को भट्टी शराब के नाम पर बेचने वाले एक संगठित और खतरनाक गिरोह का कबीरधाम पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियो को गिरफ्तार किया है जबकि एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। वहीं एक आरोपी को पुलिस ने कल गांजा प्रकरण में गिरफ्तार किया था जो जेल में बंद है। पूछताछ मे आरोपियों ने बताया कि नकली पैकिंग सामग्री, होलोग्राम, लेबल पर्ची, केमिकल एवं ढक्कन झारखंड राज्य से इनके साथियों द्वारा उपलब्ध कराए जाते थे।
थाना प्रभारी बोड़ला रूपक शर्मा, साइबर प्रभारी निरीक्षक महेश प्रधान और चौकी प्रभारी पोड़ी उपनिरीक्षक लक्ष्मीनारायण साव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम पोड़ी में आरोपी नंद कुमार कुर्रे के मकान पर छापा मारा। यहां नकली शराब का पूरा प्लांट संचालित पाया गया। गिरोह के सदस्य लंबे समय से दूसरे राज्य से पैकिंग सामग्री, ढक्कन, होलोग्राम, केमिकल और स्पिरिट मंगवाकर नकली देशी प्लेन शराब तैयार कर बेच रहे थे। जिसके पास से पुलिस ने 49 पाव नकली देशी प्लेन मदिरा, कुल मात्रा 8820 एमएल, नकली स्टिकर 6 बंडल, नकली होलोग्राम 8 पेज, खाली पाव बोतलें 7 बोरी, नकली प्रिंटेड ढक्कन, 25 लीटर के 42 जरीकेन, पानी के 19 जार, 3 बॉटलिंग मशीन के अलावा अन्य अवैध पैकिंग सामग्री को जप्त किया। पूछताछ में आरोपी के द्वारा अन्य साथियो के बारे मे बताया जिसके भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जिनमें इस्लाम उर्फ सुद्दू पिता अरमान खान, उम्र 45 वर्ष पोड़ी, चौकी पोड़ीथाना बोड़ला जिला कबीरधाम, शेख साजिद पिता शेख सिकंदर, उम्र 28 वर्ष, पोड़ी, चौकी पोड़ी, थाना बोड़ला जिला कबीरधाम तथा छोटू उर्फ दिनेश चंद्रवंशी पिता मालिकराम, उम्र 26 वर्ष, कुसुमघटा चौकी पोड़ी, थाना बोड़ला जिला कबीरधाम शामिल है।
पूछताछ में खुलासा हुआ कि नकली शराब बनाने में दो और स्थानीय साथी शामिल हैं, जिनमें से एक मादक पदार्थ गांजा प्रकरण में कल ही जेल भेजा जा चुका है, जबकि दूसरा अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि नकली पैकिंग सामग्री, होलोग्राम, लेबल पर्ची, केमिकल एवं ढक्कन झारखंड राज्य से इनके साथियों द्वारा उपलब्ध कराए जाते थे। इस बात से स्पष्ट है कि गिरोह का नेटवर्क अंतरराज्यीय स्तर पर संचालित था और अन्य राज्यों के अपराधियों की भी संलिप्तता की जांच की जा रही है।यह शराब स्वास्थ्य के लिए खतरनाक थी और गंभीर दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकती थी, जिससे जनजीवन को गम्भीर खतरा था। आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(1)ख, 34(2), 35, 49क, 59क आबकारी अधिनियम तथा धारा 318(4), 336(2), 336(3), 340(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना जारी है।

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