दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर 6 महीने की जेल, 200 रुपए जुर्माना
नईदिल्ली। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर छह महीने की जेल और 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। उन्होंने कहा कि पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर तीन साल की जेल और 5,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। 7 सितंबर से 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया था।
दिल्ली पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है, जबकि राजस्व विभाग ने 165 और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमें गठित की हैं। मंत्री ने कहा कि उल्लंघन के 188 मामलों का पता चला है और 16 अक्टूबर तक 2,917 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं।