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ईवीएम छेड़छाड़ का आरोप निराधार, सबूत के साथ दायर कर सकते हैं नई याचिका

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बिलासपुर। सांसद भोजराज नाग को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कांकेर से निर्वाचित सांसद पर ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पूर्व उम्मीदवार बीरेश ठाकुर ने चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईवीएम की दोबारा जांच या वेरिफिकेशन के लिए तब तक कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता, जब तक गड़बड़ी से जुड़े कोई ठोस मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड पर न हों। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी है कि यदि वे पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करते हैं तो नई याचिका दायर कर सकते हैं।

Popatlal News

Sanjay Choubey Chief Editor

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