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शोसल मीडिया पर आदिवासी अधिकारियों पर बेबुनियाद भ्रष्टाचार के आरोप से नाराज, सर्व समाज व आदिवासी समाज ने की कार्रवाई की मांग

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“नरेश भीमगज की रिपोर्ट”

कांकेर। सर्व समाज ने एसपी व अजाक थाना को लिखित शिकायत कर आदिवासी अधिकारियों पर बेबुनियाद भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सोशल मीडिया में एक पेपर की कटिंग जोकि किसी अखबार नहीं लगा है उसे हूबहू समाचार के जैसे प्रकाशित कर छवि धूमिल करने वाले गणेश तिवारी व तबरेज खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।
कृषि विभाग के उपसंचालक नरेन्द्र कुमार नागेश व कृषि विभाग में पदस्थ सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी सरजूराम शोरी पर भ्रष्टाचार करने संबंधी भ्रामक खबर सोशल मीडिया में 20 जुलाई को वायरल किया गया है जिसमें तबरेज खान व गणेश तिवारी के द्वारा खबर को सोशल मीडिया में एक दैनिक अखबार के हवाले से फर्जी तरीके से वायरल किया जा रहा है बता दें कि यह अखबार कांकेर में वितरित भी नहीं होता कुछ लोगों ने तो यह भी बताया कि गणेश तिवारी फर्जी तरीके से अखबार का पीडीएफ बना अखबार की कटिंग को शोषल मीडिया में वायरल करता है।
सर्व समाज व आदिवासी समाज द्वारा आवेदन में कहा गया है कि गणेश तिवारी हमेशा आदिवासी समाज के अधिकारियों पर झूठा आरोप लगा उन्हें मानसिक व आर्थिक रूप से दबाव बनाता है और ब्लैक मेलिंग करता है ऐसे अपराधिक प्रवृति के लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
सर्व समाज व स्वयं पीड़ित अधिकारी ने ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि गणेश तिवारी, पिता जगन्नाथ तिवारी निवासी आमापारा कांकेर व तबरेज खान शीतलापारा कांकेर के द्वारा आवेदक के प्रतिष्ठा को अपमानित कर सोशल मिडिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगा दुष्प्रचार किया जा रहा है । जो कि दिनांक 19.07.2023 से सोशल मीडिया के माध्यम से वॉयरल किया जा रहा है । जो कि भा.द.वि. की धारा 500 के तहत् दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। आवेदकों के मान प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने के आशय से सोशल मीडिया में वॉयरल कर प्रताड़ित किया जा रहा है जिससे आवेदकों के मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है। आवेदक सरजु शोरी अपने पद से मार्च 2023 ही त्याग पत्र दे दिया है। आवेदक की छवि समाज में स्वच्छ है जिसे धूमिल करने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। आवेदक गोंड़ जाति का है जो कि अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आता है। आवेदक शिक्षित एवं प्रतिष्ठित परिवार से हैं । गणेश तिवारी एवं तबरेज खान द्वारा किया गया उक्त कृत्य दिनांक 20.07.2023 पुलिस महानिरिक्षक गुप्त वार्ता छत्तीसगढ़ रायपुर में पत्र क्रमांक/पु.मु. / गुप्त वार्ता / निस/14/2023 (100) के द्वारा जारी आदेश से भी दण्डित है।

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