नागमोरी घाटी में कट्टा दिखाकर ट्रक चालक से लूटपाट करने वाले तीन आरोपियों को थाना चिल्फी/ पाना बोला/ साइबर सेल की संयुक्त टीम ने धर दबोचा
”दीपक ठाकुर की रिपोर्ट”
कवर्धा । कबीरधाम जिले के थाना चिल्फी में प्रार्थी ट्रक चालक अरविंद कुमार के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि मैं रायपुर से ट्रक में माल लोड कर कानपुर जा रहा था, इसी दौरान कबीरधाम जिले के थाना चिल्फी क्षेत्र के पाटी में नागमोरी मोड के पास दो अज्ञात लुटेरों के द्वारा अपने पास रखे देशी कट्टा जैसे हथियार से डरा धमकाकर मुझ पर वार किये, जिससे मुझे चोटे आई है, तथा मेरे पास रखें 4500/रू को लूट लिये है, कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक-19/22 धारा 397 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना प्रभारी चिल्फी के द्वारा उक्त घटना की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दिया गया। जिस पर कबीरधाम पुलिस कप्तान डॉ लाल उमेद सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर, तथा पुलिस अनु विभागीय अधिकारी बोड़ला जगदीश उइके के मार्गदर्शन में अलग-अलग पुलिस टीम बनाकर आरोपियों के पता तलाश हेतू जिले एवं राज्य से बाहर विभिन्न स्थानों पर रवाना किया गया। ग्राम सोनबरसा का नारायण पाठक घटना दिनांक को संदिग्ध हालत में घटना स्थल के पास दिखाई दिया था, उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम के द्वारा संदेही को घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा पुछताछ करने पर पुलिस टीम को लगातार गुमराह कर रहा था, जिससे कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी नारायण पाठक पिता कैलाश पाठक उम्र 23 वर्ष साकिन सोनबरसा थाना पिपरिया जिला कबीरधाम के द्वारा बताया गया कि मैं अपने साथी तिरीय चतुर्वेदी पिता स्व. सालिक चतुर्वेदी उम्र 26 वर्ष, तथा बृजमोहन चतुर्वेदी पिता रविदास चतुर्वेदी उम्र 22 वर्ष सभी साकिनान सोनबरसा थाना पिपरिया जिला कबीरधाम (छ.ग.) के साथ मिलकर घटना कारित करना स्वीकार किया गया। जिस पर गवाहों के समक्ष आरोपियों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त देसी मट्टा, कारतुस, आर्टिका कार क्रमांक सीजी /09 / जे. एल / 3266 तथा नगदी 2000 /रु को बरामद कर मुताबित जप्ती पत्रक के उक्त आरोपियों से पृथक पृथक जप्त किया गया है। प्रकरण में धारा 25,27 आर्म्स एक्ट आकर्षित होने से प्रकरण में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट जोडी गई।