The Popatlal

सच्ची खबर देंगे पोपटलाल

Uncategorized

93 वर्षीय मां के पक्ष में फैसला, हाईकोर्ट ने बेटे-बहू की याचिका खारिज की

Spread the love

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक 93 वर्षीय बुजुर्ग मां के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए उसके बेटे और बहू को घर से बेदखल करने के आदेश को सही ठहराया है। मामले में बिलासपुर मिनोचा कॉलोनी निवासी बुजुर्ग महिला संतोष खन्ना ने मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि उनका बड़ा बेटा और बहू उन्हें लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल ने 12 सितंबर 2024 को बेटे-बहू को घर खाली करने का आदेश दिया था, जिसे अपीलीय ट्रिब्यूनल ने भी बरकरार रखा। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन अदालत ने दोनों ट्रिब्यूनलों के आदेश को सही ठहराते हुए स्पष्ट किया कि यदि कोई संतान अपने बुजुर्ग माता-पिता को प्रताड़ित करती है, तो उसे संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *