नगरीय निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही बीरगांव नगर निगम और गोबरा नवापारा में आचार संहिता लागू
रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही बीरगांव नगर निगम और गोबरा नवापारा में आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी तरह के शस्त्र का उपयोग नहीं करेगा। यही नहीं बिना अनुमति के न कोई सभा होगी, न कोई रैली। जुलूस और धरना भी प्रतिबंधित रहेगी। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दण्ड विधान की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बीरगांव नगर निगम की बात करें तो यहां के कुल 40 वार्डों में मतदान होगा। कुल मतदाताओं की संख्या 80 हजार 441 है। वहीं गोबरा नवापारा में 1091 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से ‘जागो वोटर अभियान’ भी चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। चुनावी कार्य और शिकायतों के लिए चौबीसों घण्टे कंट्रोल रूम की शुरूआत की गई है, वहीं नामांकन पत्र के लिए बीरेंद्र पंचभाई को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया।