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टीचर का 22 साल बाद भी नहीं हुआ प्रमोशन तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की

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बिलासपुर। अंबिकापुर के सेंट जेवियर स्कूल के टीचर को 22 साल बाद भी प्रमोशन नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव,लोक शिक्षण संचालक (डीपीआई), स्कूल प्रबंधन और प्राचार्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल, स्कूल में शिक्षकों के आपसी खींचतान के चलते योग्य और अनुभवी शिक्षक को प्रमोशन नहीं देने का आरोप लगाया गया है। देवकुमार गुप्ता सरगुजा जिले के सेंट जेवियर स्कूल में अपर डिवीजन टीचर है। यह स्कूल शासन से अनुदान प्राप्त स्कूल है, जहां शासन के नियमों का पालन किया जाना जरूरी है। देवकुमार यहां पिछले 22 साल में कार्यरत हैं। लिहाजा, उन्हें प्रमोशन देने का प्रस्ताव है। लेकिन, अचानक उनकी पदोन्नति के प्रस्ताव को बिना किसी कारण के निरस्त कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और अनादी शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

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