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पॉक्सो के तहत यौन उत्पीड़न नहीं नाबालिग जोड़े के बीच आपसी प्यार और स्नेह : उच्च न्यायालय

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मेघालय उच्च न्यायालय ने माना कि पॉक्सो अधिनियम के तहत एक युवा जोड़े के बीच आपसी प्रेम और स्नेह के कृत्यों को “यौन हमला” नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने नाबालिग के साथी के खिलाफ पोक्सो के आरोपों को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। नाबालिग लड़की की मां ने आरोप लगाया कि उसने उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था, जिसके बाद आरोपी पर मामला दर्ज किया गया था।

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Sanjay Choubey Chief Editor