ब्रेकिंग :बोलेरो वाहन में टायर के अंदर छुपाकर ला रहे थे गांजा ,2 गिरफ्तार,40 किलों 150 ग्राम गांजा जब्त
”संजय चौबे”
बालोद / रायपुर। बालोद थाना पुलिस ने बोलेरो वाहन में गांजा तस्करी करने की सूचना पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर 40 किलों 150 ग्राम गांजा जब्त किया है ।आरोपियों के कब्जे से कुल जुमला कीमती 8,06,500/- रूपये के गांजा सहित घटना में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक 5 नवंबर शनिवार की शाम को बालोद थाना पूलिस को मुखबीर से सूचना मिला कि एक बोलेरो वाहन क्रमांक AP 39 H 8296 में अवैध रूप से गांजा परिवहन कर गुरूर से राजनांदगांव की ओर ले जाया जा रहा है। पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर झलमला चौंक के पास आने -जाने वाले वाहन को चेक करने पर वाहन क्रमांक AP 39 H 8296 का चालक पुलिस पार्टी को देखकर वाहन को तेज गति से चलाते हुए भागने लगा जिसे पीछा कर घेराबंदी कर गजानंद राईस मिल के सामने गंजपारा देऊतराई रोड बालोद के पास वाहन सहित पकड़ा गया। वाहन चालक एवं उसके साथी को नाम पता पूछने पर अपना नाम प्रदीप सिंह पवार उम्र 38 वर्ष पिता स्व. कुमार सिंह पवार ,आकाश बघेल उम्र 23 वर्ष पिता स्व. शत्रुघन बघेल वार्ड क्र. 12 चौरी नगर चिखली चौंकी सिटी कोतवाली राजनांदगांव बताये। उक्त वाहन में मादक पदार्थ गांजा होने के संदेह पर उनसे पूछताछ करने पर आरोपियों ने बोलेरो वाहन कीट एवं कागजात के आलावा अन्य कोई सामाग्री नही होना बताये। बाद संदेहियों के संयुक्त कब्जे से उक्त वाहन की तलाशी लिया गया। तलाशी के दौरान वाहन में रखे पांच पुराना टायर मय डिस्क के मिला जिसे बाहर निकालकर टायर खोलकर चेक किया गया जो टायर के अंदर गुलाबी पीले रंग के झिल्ली में कुल 18 पैकेट पाया गया। उक्त पैकेटों के संबंध में संदेहियों से पूछताछ करने पर अंदर मादक पदार्थ गांजा होना स्वीकार करते हुए उक्त मादक पदार्थ गांजा को जैपुर उडिसा से राजनांदगांव छत्तीसगढ में बिक्री करने हेतु ले जाना बताया गया।आरोपियों से बरामद मादक पदार्थ गांजा को 02 प्लास्टिक की बोरे में भरकर तौल किया गया जो 40.150 ग्राम होना पाया गया। जिसकी कीमत करीबन 4,01,500/- रूपये तथा घटना में प्रयुक्त एक सफेद रंग के बोलेरा वाहन क्रमांक AP 39 H 8296 कीमती 4,00,000/- रूपये एवं 5 पुराना इस्तेमाली टायर मय डिस्क के कीमती 5,000/- रूपये जुमला कीमती 8,06,500/- रूपये को जप्त कर आरोपीगण प्रदीप सिंह पवार एवं आकाश बघेल के खिलाफ अपराध धारा 20(ख) NDPS एक्ट के तहत करवाई कर गिरफ्तार कर लिया गया है।