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Chhattisgarh

शिक्षक संघ की आपत्ति के बाद एल बी संवर्ग के पदोन्नति पर लगा ग्रहण

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कांकेर । माध्यमिक शाला प्रधान पाठक पद पर 50 % पद एल बी संवर्ग के लिए राजपत्र में सुरक्षित है जिसे फीडिंग कैडर नही माना गया है, अतः एल बी संवर्ग के पदोन्नत्ति नही होने से 50 % पद रिक्त रहेगा।छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन कांकेर के जिलाध्यक्ष स्वदेश शुक्ला जिला सचिव संतोष जायसवाल ने कहा कि आपत्ति करने वाले संघ व उनके ई संवर्ग को एल बी संवर्ग के पदोन्नत्ति नही होने से कोई लाभ नही होगा, क्योंकि ई संवर्ग के 50 % पद में न तो एल बी संवर्ग जा सकते और न ही एल बी संवर्ग के 50% पद में ई संवर्ग के लोग जा सकते है।संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा 19 /10/2020 को आदेश जारी कर पूर्व माध्यमिक शाला के पदोन्नत्ति हेतु ई संवर्ग व ई एल बी संवर्ग का पृथक पृथक गोपनीय प्रतिवेदन व चल अचल संपति की जानकारी मंगाया गया था।परंतु दिनांक 22 /10/2020 को संशोधित आदेश संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा जारी किया गया है जिसमे उल्लेख किया गया है कि छ ग शिक्षक संघ द्वारा 01 /07/2018 के बाद 5 वर्ष अनुभव पर एल बी संवर्ग को पदोन्नत्ति का अधिकार होने का उल्लेख करते हुए छ ग शिक्षक संघ द्वारा किये गए आपत्ति के बाद संयुक्त संचालक द्वारा डीपीआई से मार्गदर्शन मांगा गया है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रांतीय संयोजक वाजिद खान प्रांतीय महासचिव हेमेंद्र साहसी ने कहा है कि 5 मार्च 2019 को प्रकाशित छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक व प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती व पदोन्नति नियम 2019 के अनुसार एल बी संवर्ग के राजपत्र में पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक के 50 प्रतिशत पद की पूर्ति एल बी संवर्ग से किए जाने का प्रावधान है, किसी संघ विशेष के पत्र पर मार्गदर्शन मांगा जा सकता है पर एल बी संवर्ग के पदोन्नत्ति की कार्यवाही को रोककर मार्गदर्शन मांगना अव्यवहारिक है,,संयुक्त संचालक महोदय को राजपत्र का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए, एल बी संवर्ग को स्कूल में अध्यापन का 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है।छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन कांकेर के ब्लॉक अध्यक्ष भोला प्रसाद ठाकुर श्यामलाल दुग्गा कोयलीबेड़ा,गोरखनाथ ध्रुव दुर्गुकोंदल, धर्मराज कोरेटी भानूप्रतापपुर, खम्मन नेताम अंतागढ़ सत्यनारायण नायक कांकेर मनीष तिवारी चारामा अनूप पुरबिया नरहरपुर ने कहा कि 5 मार्च 2019 के भर्ती व पदोन्नति नियम में एल बी संवर्ग भी सम्मिलित है, एल बी संवर्ग के पदोन्नति हेतु अलग पद की व्यवस्था पदोन्नति नियम में है, पदोन्नति हेतु 5 वर्ष का अनुभव उल्लेखित है, शासकीय शाला का शिक्षकीय अनुभव एल बी संवर्ग के पास है, अतः पदोन्नति की सभी अर्हता व पात्रता एल बी संवर्ग पूर्ण करते है अतः किसी संघ विशेष की आपत्ति पर अधिकार से वंचित किया जाना दुर्भाग्य पूर्ण है। शिक्षक संघ कभी भी एल बी संवर्ग का हितैषी नही रहा है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जिला पदाधिकारी ममता मिश्रा,बंगोमा चक्रवर्ती, अहिल्या जैन,रिजवाना कुरैशी,शकीला बानो फरीदी,अनु उपाध्याय,निरंकार श्रीवास्तव, राजेंद्र खुड़श्याम,प्रकाश चौधरी,राम मनोरथ राय, डॉक्टर कृष्णमूर्ति शर्मा,वैभव मेश्राम,डुमेंद्र साहू,हेमंत श्रीवास्तव,पंकज बाजपेई ललित नरेटी,दशरथ उइके,कमल कंठ टेकाम, प्रदीप कुलदीप ने एल.बी.संवर्ग के लिए भी शीघ्र ही पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग छत्तीसगढ़ शासन से की है।

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