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मास्टर ट्रेनर्स द्वारा मतगणना दलों को दिया गया प्रशिक्षण

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”नरेश भीमगज की रिपोर्ट”
कांकेर।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-80 भानुप्रतापपुर (अजजा) के उप निर्वाचन के लिए मतगणना दल के अधिकारियों-मतगणना सुपरवाईजर, मतगणना सहायक एवं माइक्रो आब्जर्वर को आज राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा जिला पंचायत कांकेर के सभाकक्ष में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला एवं रिटर्निंग ऑफिसर श्री सुमीत अग्रवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी धनंजय नेताम, संयुक्त कलेक्टर मनीष मिश्रा भी मौजूद थे।
पदाधिकारी अपूर्व प्रियेश टोप्पो, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रूपेश वर्मा, सिस्टम मैनेजर विनोद आगलावे, सहायक प्रोग्रामर विनय ताम्रकार द्वारा मतगणना के लिए नियुक्त गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक एवं टेबुलेशन टीम को मतगणना से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं जैसे-मतगणना केन्द्रों में आधारभूत संरचना, मतगणना हॉल में टेबलों की संख्या, बैरीकेटिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, डाक मतपत्र की गणना, ईव्हीएम से मतों की गणना, किसी भी पांच वीवीपैट के माध्यम से रेण्डम मतगणना करना तथा मीडिया रूम की व्यवस्था इत्यादि के संबंध में विस्तार से जानकारी दिया गया। बताया गया कि मतगणना का कार्य डाक मतपत्रों की गणना से प्रारंभ होगी, तत्पश्चात ईव्हीएम मशीनों के मतों की गणना की जायेगी। मतगणना के दौरान उपस्थित एजेंटों के समक्ष पारदर्शिता के साथ मतगणना का कार्य संपन्न करने तथा परिणाम को सावधानीपूर्वक अंकित करने की समझाईश दी गई। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर रिटर्निंग ऑफिसर को रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया गया।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने मतगणना दल के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण में जो भी बताया जा रहा है, उसे अच्छी तरह समझ लें एवं ध्यान में रखें। यदि किसी प्रकार की कोई शंका हो तो उसका समाधान भी कर लेंवे। उन्हांंने कहा कि अति आत्मविश्वास में न रहें, बल्कि निर्वाचन के निर्देशों को भलीभांति समझें। उन्होंने कहा कि मतगणना प्रातः 08 बजे से प्रारंभ होगी, उसके पूर्व मतगणना दल के अधिकारी-कर्मचारी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। मतगणना स्थल पर त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी तथा मतगणना कार्य में संलग्न सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों तथा अभ्यर्थी के एजेंटों को मोबाईल, पान, बीड़ी, सिगरेट, पेन इत्यादि ले जाना प्रतिबंधित होगा।

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