The Popatlal

सच्ची खबर देंगे पोपटलाल

ChhattisgarhMISC

नौकरी से हटाए जाने के दौरान का वेतन नहीं मिलेगा, हाईकोर्ट का अहम फैसला

Spread the love

बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी को आपराधिक मामले में दोषसिद्धि के आधार पर सेवा से बर्खास्त किया गया हो और बाद में वह अपील में बरी हो जाए, तो उसे केवल बरी होने के आधार पर बर्खास्तगी की अवधि का पूरा बकाया वेतन पाने का अधिकार नहीं होगा। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवीन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में “काम नहीं तो वेतन नहीं” का सिद्धांत लागू होगा। अदालत ने यह फैसला विद्युत मंडल के एक पूर्व कर्मचारी की अपील खारिज करते हुए सुनाया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *