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छात्रा के अपहरण मामले में संविदा शिक्षक अमित शर्मा सेवा से हटाए गए

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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में पेंड्रा के स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के संविदा शिक्षक अमित शर्मा के खिलाफ छात्रा के कथित अपहरण के मामले में जिला शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक कर दिया है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 22 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार, शिक्षक अमित शर्मा के विरुद्ध पेंड्रा थाना में 15 जुलाई 2026 को छात्रा के अपहरण के मामले में 17 जुलाई 2026 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 137(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों पर लागू छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत शिक्षक का आचरण प्रथम दृष्टया नियमों के विपरीत पाया गया है। विभाग ने माना कि इस घटना से शिक्षकीय मर्यादा प्रभावित हुई है तथा विभाग की छवि भी धूमिल हुई है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर की अनुमति से शिक्षक अमित शर्मा को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक करने का आदेश जारी किया है।
इस आदेश की प्रतिलिपि संचालक लोक शिक्षण, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर, थाना प्रभारी पेंड्रा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विद्यालय के प्राचार्य तथा संबंधित शिक्षक को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना हेतु प्रेषित की गई है।

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