लापरवाही बरतने वाले एक कृषि केंद्र 21 दिवस के लिए निलंबित, कृषि विभाग के डिप्टी डारेक्टर ने की कार्रवाई
”दीपक ठाकुर की रिपोर्ट”
कवर्धा। पंडरिया के एक कृषि केंद्र संचालक को लापरवाही बरतने पर कृषि विभाग के डिप्टी डारेक्टर ने 21 दिनों के लिए दुकान को निलंबित कर दिया है।
ठाकुर कृषि केंद्र, पंडरिया, वि.खं. पंडरिया में अधिकारी निरीक्षण के दौरान डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित नही है, स्टाक पंजी संधारण नही, बिल बुक उपलब्ध नही, पी.ओ.एस. तथा वास्तविक उर्वरक स्टाक में अंतर है, प्रो.प्रा. द्वारा अनुज्ञप्ति दुकान में चस्पा नहीं किया गया है। जिसके संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब आज पर्यन्त प्राप्त नही हुआ है। जांच में आपके द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के धारा 5 एवं 35 (1). खंड 5 के धारा 7 (i) (ए) (ii). खंड 4 के धारा (i) (ए) (ii). खंड 28 (i) (ए) के धारा 7 (1) (ए) (ii) खंड 28 (1) (सी) की धारा 7 (i) (ए) (ii) का उल्लंघन किया जाना पाया गया जिस पर अनियमितता के कारण उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 31 (2) (डी) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये 21 दिवस के लिये दुकान को निलंबित सर दिया गया।