अपहरण मामले में महबूबा मुफ्ती की बहन को जमानती वारंट

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1989 के अपहरण मामले में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (टाडा) अदालत ने महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। सीबीआई के एक वरिष्ठ वकील ने कहा, “रुबैया को तलब किया गया था..उसे जिरह के लिए उपस्थित होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुई।” रुबैया का 8 दिसंबर 1989 को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था।

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