ब्रेकिंग: भारत सरकार का फरमान, कोरोना से हुई मौत तो सर्टिफिकेट में करना होगा उल्लेख

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नई दिल्ली/रायपुर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल फ़ॉर मेडिकल रिसर्च ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए है कि कोरोना से हुई मौतो के सर्टिफिकेट में कोरोना का उल्लेख किया जाए।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया है कि यदि किसी व्यक्ति की कोरोना से मौत हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट पर ‘कोरोना से मौत’ लिखना जरूरी होगा। साथ ही जिन लोगों की कोरोना के कारण पहले मृत्यु हो चुकी है उनका परिवार भी इस नए डेथ सर्टिफिकेट की मांग कर सकता है। उनकी मांग पर विचार करने के लिए हर जिले में एक कमिटी के गठन किया जाएगा। ये कमिटी आवेदन मिलने के 30 दिन के भीतर उस पर फैसला लेगी।

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