ब्रेकिंग :कंपनी प्रबंधन एवं ठेकेदार की लापरवाही के चलते 25 फीट की ऊचाई से गिरा मजदूर ,एक साल से अस्पताल में चल रहा है इलाज
”संजय चौबे”
रायपुर। रायपुर जिले के धरसींवा थाना क्षेत्र अंतरगर्त स्थित एसकेएस पावर एंड इस्पात कंपनी सिलतरा में कंपनी प्रबंधन एवं ठेकेदार की लापरवाही के चलते काम करने के दौरान 25 फीट की ऊचाई से गिरने पर एक मजदुर गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से चोट लगने की वजह से काम करना बंद कर दिया है। परिजन उसका इलाज करीब पिछले एक साल से करा रहे है। लेकिन आज तक वह ठीक नहीं हो पाया है। मजदुर का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन एवं ठेकेदार ने उसका इलाज नहीं कराया। हादसे दे दौरान केवल उसका मलहम पट्टी करा दिया। उसके बाद उसका इलाज उसके पिता के द्वारा कराया जा रहा है।
मिली जानकारी के मुताबिक पकरिया थाना अकलतरा जिला जांजगीर निवासी प्रमोद कुमार केंवट 25 वर्ष ने 1 नवंबर 2022 को धरसींवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वर्ष 2021 में एस0के0एस0 पावर एंड इस्पात लि0 सिलतरा में एस0एम0एस0 ड्युजन पर मेकेनिकल डिपार्टमेंट में काम करता था कि दिनांक 15.11.2021 को दोपहर करीब 12:15 बजे काम करते समय 25 फीट ऊचाई से गिर गया जिससे मेरा कमर का निचला हिस्सा काम करना बंद कर दिया हैं कंपनी के प्रबंधक एंव ठेकेदार के द्वारा बिना सेफ्टी बेल्ट के काम कराने से दुर्घटना घटित हुई हैं तथा कंपनी के प्रबंधक एंव ठेकेदार के द्वारा ईलाज हेतु क्षतिपुर्ति नही दिया जा रहा हैं। हादसे के बाद ठेकेदार द्वारा इलाज के लिए अग्रसेन हस्पिटल रायपुर में भर्ती कराया गया मामूली मरहम पट्टी कर दिया किसी भी प्रकार का इलाज नहीं किया। कंपनी प्रबंधक एवं ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार इलाज में सहयोग नहीं करने के कारण प्रार्थी के पिता फागू राम केवट ने अपोलो हस्पिटल बिलासपुर में भर्ती कराया जहां पर उसका इलाज जारी है। आज तक कंपनी प्रबंधक व ठेकेदार द्वारा इलाज में कोई सहायता नहीं कर रहा है कंपनी द्वारा केवल 7 माह का वेतन की राशि एकमुश्त 89,550रू अक्षरी नवासी हजार पांच सौ पचास रूपये उसके अकाउंट 02.07.2022 को डाला गया है उसके अलावा कोई इलाज सहायता नहीं किया गया। उसे बार-बार रायपुर बुलाया जाता है एवं डरा धमकाकर ठेकेदार गौरीशंकर उससे कोरा कागज में हस्ताक्षर करवा लिया है। वह अपने माता -पिता का एकलौता संतान है। उक्त हादसा से शरीर का कमर से नीचला भाग पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है जिससे उसका जीवन खराब हो गया है कोई काम नहीं कर सकता वह अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हो गया है। इस मामले में पुलिस ने एसकेएस पावर एंड इस्पात कंपनी के प्रबंधक व ठेकेदार गौरीशंकर के खिलाफ धारा 287,337 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।