चोरी का जेवर रखने वाले भिलाई के शाखा प्रबंधक पर मामला दर्ज, जमात पर हुए रिहा
“नरेश भीमगज की रिपोर्ट”
कांकेर। पुलिस ने मन्नापुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी पावर हाउस भिलाई के शाखा प्रबंधक को बिना रसीद गोल्ड पर अनाधिकृत रूप से लोन देने में संलिप्त शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जमानत पर रिहा किया गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थिया जूही सोनी निवासी सिविल लाइन कांकेर ने दिनांक 13 अगस्त 2021 को थाना कांकेर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी की प्रार्थिया के सूने मकान से ताला तोड़ कर अज्ञात चोर सोने का हार, सोने का झुमका, मांग मोती, पायल, बिछिया कुल कीमत दो लाख अठाईस हजार रुपए का कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है मामले में थाना कांकेर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी, विवेचना के दौरान आरोपी भरत साहू पिता सदाराम उम्र 20 निवासी एमजी वार्ड, इंद्राणी टंडन पति देव सिंह टंडन ग्राम खेरदा थाना जामुल दुर्ग, विधि से संघर्षरत नाबालिग बालक, महेश यादव उर्फ चिंगरी निवासी एमजी वार्ड रवि गुप्ता निवासी दुर्ग, को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, आरोपियों के कब्जे से चोरी की ज्वेलरी जप्त किए गए थे तथा आरोपियों ने चोरी किए सोने के हार को मन्नापुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी पावर हाउस में एक लाख दस हजार रुपए लेकर गिरवी रखना बताया था,गिरफ्तार आरोपिया इंद्राणी जांगड़े के कब्जे से गोल्ड लोन फाइनेंस से संबंधित कागजात जप्त किया गया था, थाना कांकेर पुलिस इस संबंध में विवेचना कर रही थी,कि मन्नापुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी द्वारा बिना किसी अधिकृत दस्तावेज के किस प्रकार से आरोपियों को लोन फाइनेंस किया गया, उक्त मामले में विवेचना के दौरान मन्नापुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी पावर हाउस भिलाई में पत्राचार कर जानकारी प्राप्त की गई, तत्कालीन समय में पदस्थ ब्रांच हेड श्वेता सोनवानी से पूछताछ किया गया, विवेचना में शाखा प्रबंधक श्वेता सोनवानी द्वारा नियमों की अनदेखी कर अनाधिकृत रूप से किसी रसीद के ही बिना तथा कोई भी जांच किए बगैर ही आरोपीयो द्वारा प्रस्तुत चोरी किए हुए सोने हार को बैंक में गिरवी रखने में सहायता करना प्रमाणित पाए जाने से प्रकरण में शाखा प्रबंधक मन्नापुरम गोल्ड लोन कंपनी श्वेता सोनवानी को अंतर्गत धारा 411, 414 भादवि में गिरफ्तार किया गया बैंक में रखे ,चोरी सोने के जेवर व हार को भी जप्त किया गया है।