चिटफंड कंपनी के आरोपी संचालक को सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार
कवर्धा । कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे तथा उप. पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मोनिका सिंह परिहार के मार्गदर्शन में जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को अपने-अपने थाना चौकी क्षेत्र में पूर्व में दर्ज चिटफंड संबंधी प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण कर आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में थाना सिटी कोतवाली में दर्ज प्रकरण जिसमें प्रार्थी जयराम चंद्रवंशी पिता कोमल चंद्रवंशी उम्र 30 वर्ष सा० राजमहल चौक कवर्धा थाना सिटी कोतवाली जिला कबीरधाम के द्वारा दिनांक 17.11.15 को लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि घटना दिनांक 17-11-2015 से पूर्व ROSE VELLEY HOTELS & ENTERTAINMENTS LTD Regd. Off-25/3010, Raghunathpur, VIP Road Kolkata 700059 Govt. No. 0551 01W 8199 के एजेण्ट व स्टाफ एवं संचालको ने अधिक व्याज देने का प्रलोभन देकर किस्त एवं एकमुश्त में रकम जमा कराकर रकम वापस नहीं कर धोखाधडी किये हैं। रिपोर्ट पर अपराध कमांक 362/15 धारा 420,406,34 भादवि धारा 3,4 5, ईनामी चिट फंड एवं धनपरिचालन अधिनियम की धारा 10 छ.ग. के निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 नियम 2015 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना दौरान कुल 2587 जमाकर्ताओं से कुल 3,48,72238 रुपये जमा कराकर रकम निर्धारित ब्याज सहित जमाकर्ताओं को वापस करना पाया गया। उक्त चिटफंड कंपनी के फरार आरोपी संचालक व एजेंट एवं अन्य आरोपियों की पुलिस टीम के द्वारा लगातार पता तलाश किया जा रहा है। प्रकरण के आरोपी संचालक अबीर कुन्डू पिता गणपति कुन्डू उम्र 53 वर्ष साकिन 6 एस के देब रोड पांचवा बाय जेन पतीपुकुर कोलकाता 700048 (पश्चिम बंगाल) को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्यवाही में जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक भूषण एक्का, उप. निरीक्षक संतोष ठाकुर, सहायक उप.निरीक्षक आशीष सिंह, दर्शन साहू, चिंताराम देशमुख, प्रधान आरक्षक विवेक प्रताप सिंह, दीपक कुंभकार, आरक्षक हेमंत ठाकुर, संजय यादव का सराहनीय योगदान रहा।