कलेक्टर ने की बड़ी कार्यवाही: रिटर्निंग वॉल निर्माण में लापरवाही कर गुणवत्ता हीन कार्य करने पर उप अभियंता तत्काल प्रभाव से निलंबित
“दीपक ठाकुर की रिपोर्ट”
कवर्धा। कलेक्टर ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत चिखली में बने खराब रिटर्निंग वॉल निर्माण कार्य पर बड़ी कार्यवाही की है। कलेक्टर ने जनपद पंचायत बोड़ला के उप अभियंता पवेन्द्र कुमार को रिटर्निंग वॉल को गलत स्थल पर कराते हुए गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य कराने व वित्तीय अनियमितता तथा कार्य मे गंभीर लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जारी आदेश में बताया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए कार्य में उप अभियंता पवेन्द्र कुमार द्वारा निर्माण एवं मूल्यांकन किया गया था जो कि निर्माण अवस्था के सिर्फ 7 महीने के अंदर ही क्षतिग्रस्त हो गया था। जांच उपरांत शिकायत सही पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 में दिए गए प्रधानों के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच संस्थित किया गया है। निलंबन अवधि में उप अभियंता का मुख्यालय कार्यालय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कवर्धा निर्धारित किया गया है।जांच में शिकायत सही पाई गई : सीईओ जिला पंचायतजिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि ग्राम पंचायत चिखली में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत 19 लाख 67 हजार रुपए की लागत से रिटर्निंग वॉल निर्माण कार्य हरि के खेत के पास 74 मीटर एवं रिटर्निंग वॉल निर्माण कार्य जेठू के खेत से रामअवतार के खेत तक 74 मीटर कार्य लागत राशि 19 लाख 65 हजार से स्वीकृत किया गया था। इन कार्यों का निर्माण उप अभियंता प्रवेंद्र कुमार द्वारा कराया गया। कार्य होने के कुछ माह बाद ही रिटर्निंग वाल क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी जिस पर तीन सदस्य की समिति द्वारा जांच किया गया। जांच में पाया गया कि संबंधित उप अभियंता द्वारा कार्य में गंभीर लापरवाही बरतते हुए दोनों रिटर्निंग वाल को गलत स्थान पर लेआउट देते हुए कराया गया। समय समय पर कार्य का पर्यवेक्षण नहीं करने के कारण रिटर्निंग वाल निर्माण होते ही क्षतिग्रस्त हो जाने कारण उप अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।