Chhattisgarh नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को फास्टट्रैक कोर्ट ने सुनाई तीन साल कारावास की सजा December 27, 2021 Popatlal News Spread the love बेमेतरा। दादा के घर के बाहर आग ताप कर अपने पिता घर जा रही नाबालिग युवती से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 3 साल कारावास के साथ 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुना दी है। फास्टट्रैक कोर्ट ने एक साल चले मुक़दमे के बाद अब जाकर फैसला सुनाया है।