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एसईसीएल मुआवजा घोटाला में CBI ने दर्ज किया मामला

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रायपुर। सीबीआई और एसीबी ने एसईसीएल और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से किए गए सुनियोजित मुआवजा घोटाले में खुशाल जायसवाल और राजेश जायसवाल के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। जांच में पता चला है कि घोटाले की राशि 3.44 करोड़ रुपये से अधिक है और आरोपी मलगांव, अमगांव जैसे गांवों में सरकारी या दूसरों की जमीन पर बने घरों के लिए कई बार अपने या परिवार के करीबी सदस्यों के नाम पर मुआवजा क्लेम कर चुके हैं। इस मामले में एसईसीएल के कई जिम्मेदार अधिकारी और अन्य संबंधित व्यक्ति भी आरोपी बनाए गए हैं। जांच के अनुसार, घोटाले में शामिल लोगों ने बिना पात्रता सत्यापन के निर्माणों के लिए मुआवजा लिया। खुशाल और राजेश जायसवाल के साथ अन्य अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी/420 और पीसी अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(ए)/13(2) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।

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