20 रूपए के लिए रेलवे से लड़ा 22 साल मुकदमा, हुई जीत, अब मिलेगा इतना हर्जाना
उत्तरप्रदेश । यूपी के एक व्यक्ति ने रेलवे के खिलाफ 22 साल पुराना एक कोर्ट केस जीता, जिसे उसने 1999 में एक क्लर्क की गलती के कारण ₹20 अतिरिक्त चार्ज किए जाने के बाद दायर किया था। तुंगनाथ चतुर्वेदी से दो टिकटों के लिए ₹90 चार्ज किए गए थे, जिनका वास्तविक किराया कुल ₹70 था। रेलवे उन्हें ₹15,000 का जुर्माना और 1999 से 2022 तक प्रत्येक वर्ष के लिए 12% ब्याज पर ₹20 का रिफंड देगा।