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प्रेम जाल में फंसा कर किशोरी से किया दुष्कर्म, दुष्कर्मी को ​मिली 20 साल की सजा

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बिलासपुर। बिलासपुर जिला न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्मी को 20 साल की सजा सुनाई है। बिल्हा थाना क्षेत्र में करीब 2 साल पहले आमापारा निवासी बीस वर्षीय महेश बघेल ने अपने परिचित दोस्त की किशोरी बेटी से दोस्ती की। फिर उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। फिर युवक ने उसके साथ शादी करने का वादा किया। किशोरी भी उसकी बातों की जाल में फंस गई। 29 नवंबर 2019 को वह अपने साथ किशोरी को भगा कर गांव से कहीं और ले गया। किशोरी के गायब होने पर परिजन परेशान हो गए और अगले दिन ही थाने में अपहरण का केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की और महेश को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से किशोरी को बरामद पाया गया। किशोरी से पूछताछ के बाद शारीरिक संबंध बनाने की बात का पता चला। जिस पर पुलिस ने दुष्कर्मी के खिलाफ धारा 363 के साथ ही 366, 376 व पाक्सो एक्ट जोड़ दिया। अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी ने महेश को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।

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Sanjay Choubey Chief Editor

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