उच्च न्यायालय ने हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति दी
बंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति देने के अधिकारियों के फैसले को बरकरार रखा। एचसी ने कहा कि विचाराधीन जमीन हुबली-धारवाड़ नगर निगम के अधीन है और इसका उपयोग नियमित गतिविधियों को करने के लिए किया जाता है। न्यायमूर्ति अशोक एस किनागी की पीठ ने देर रात सुनवाई की और रात 11.30 बजे आदेश पारित किया।