पंचायत उप निर्वाचन के मद्देनजर बस्तर जिले में 24 जनवरी तक धारा 144 रहेगा प्रभावशील,कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश
जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल द्वारा बस्तर जिले में पंचायत उप निर्वाचन कार्यक्रम को निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्णं ढंग से सम्पन्न कराने हेतु 24 जनवरी 2022 को रात्रि 12 बजे तक जिले में धारा 144 लागू किया गया है। जिससे कि पंचायत उप निर्वाचन के दौरान जिले के मतदाता बिना किसी डर, भय एवं दबाव के निर्भिकता पूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल ने अपने आदेश में कहा कि बस्तर जिले में पंचायत उप निर्वाचन के दौरान चुनाव सामग्री, मतदान दलों, चुनाव भाग लेने वालों की सुरक्षा तथा मतदाताओं को बिना किसी डर, भय के निर्भिक होकर अपने मतों का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने हेतु आवश्यक है कि चुनाव के अवसर पर कानून व्यवस्था को नियंत्रित किया जाए। जिससे कि इस दौरान चुनाव संबंधी आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जा सके। रजत बंसल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिसके के तहत बस्तर जिले में 24 जनवरी 2022 तक किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह द्वारा भले ही अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, लाठी, डण्ड़ा एवं अन्य धारदार हथियार लेकर उक्त पंचायत क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम, सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभी एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। साथ ही इस दौरान सशस्त्र जुलूस भी निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही संबंधित पंचायत निर्वाचन क्षेत्र एवं उक्त क्षेत्र के मतदान केन्द्र, सामग्री वितरण एवं वापसी केन्द्र तथा मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ड्यूटी में तैनात सुरक्षाकर्मी इस प्रतिबंधात्मक आदेश से मुक्त रहेंगे। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक सामग्री, लाठी, डण्ड़ा, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा, न ही चलने के लिए किसी को प्रेरित किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह आदेश उप निर्वाचन 2021-22, बस्तर जिले के अधीन उन ग्राम पंचायतों के सामान्य जनता को संबोधित किया गया है। यह आदेश 24 जनवरी 2022 के रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।