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महिला एवं बाल विकास और पुलिस की संयुक्त टीम ने रुकवाया बाल विवाह

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अम्बिकापुर। महिला एवं बाल विकास और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर बाल विवाह को रुकवाया गया। टीम के द्वारा नाबालिग बालिका व उनके परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणाम व वैधानिक कार्रवाई के संबंध में समझाइश दी गई जिस पर सहमत होते हुए विवाह स्थगित कर दिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अंबिकापुर जनपद के ग्राम बधियाचुआं में एक नाबालिग बालिका की विवाह कराए जाने की सूचना पर महिला एवं बाल विकास तथा पुलिस की संयुक्त टीम ने विवाह घर में दबिश देकर बालिका के परिजनों से बालिका की अंकसूची मांगी गई। अंकसूची में उल्लेखित जन्मतिथि के अनुसार बालिका की आयु 18 वर्ष से कम थी। इस पर टीम के द्वारा बालिका व उसके परिजनों को समझाईश दी गई कि नाबालिग आयु में विवाह होने से कई गंभीर दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं वही बाल विवाह अपराध की श्रेणी में भी आता है। इसलिए अभी तत्काल विवाह रोक दें। जब बालिका 18 वर्ष से अधिक आयु की हो जाएगी तभी विवाह करें।ज्ञातव्य है कि कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विकास विभाग के द्वारा बाल विवाह को रोकने लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बाल विवाह होने की सूचना पर तत्काल संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर बाल विवाह को रुकवाया जा रहा है।

Popatlal News

Sanjay Choubey Chief Editor