जम्मू में 1 वर्ष से अधिक समय से रह रहे लोग मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं: सरकार
जम्मू-कश्मीर। जम्मू के उपायुक्त ने सभी तहसीलदारों (राजस्व अधिकारियों) को एक वर्ष से अधिक समय से जिले में रहने वालों को निवास का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करने का आदेश पारित किया है। आदेश में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया कि जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूची के चल रहे विशेष सारांश संशोधन में पंजीकरण के लिए कोई पात्र मतदाता न बचे।