ऑनलाईन साईट के माध्यम से मंगाये गये धारदार हथियारों को कराया गया थाना में जमा,धारकों को दिया गया आवश्यक समझाईस
”दीपक ठाकुर की रिपोर्ट”
कवर्धा।जिला कबीरधाम में गंभीर अपराधों की रोकथाम के लिए डॉ. लाल उमेद सिंह पुलिस अधीक्षक कबीरधाम एवं मनीषा ठाकुर रावटे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम द्वारा ऑनलाईन शॉपिंग साईट के माध्यम से मंगाये गये बटनदार, हंटर, एयर पिस्टल जैसे हथियारों का उपयोग कर अपराध घटित करने एवं अनेक प्रकार के अप्रिय घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है। जिससे उक्त प्रकार के अपराधों की रोकथान किये जाने ऑनलाईन शॉपिंग साईट कंपनी से जानकारी प्राप्त करने सायबर सेल को निर्देशित किया गया जिस पर सायबर सेल द्वारा ऑनलाईन शॉपिंग साईट फिल्पकार्ट, स्नैपडील एवं अमेजन कंपनी से उपरोक्त हथियारों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर ऑनलाईन शॉपिंग साईट के माध्यम से मंगाये गये बटनदार, हंटर इत्यादि धारदार चाकूओं, एयर पिस्टल मंगाने वालो के धारको से संपर्क स्थापित कर उक्त धारदार हथियारों को संबंधित थाना एवं चौकी में जमा कराये जाने आदेशित किया गया एवं समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित कर जिला कबीरधाम के थाना / चौकी में जमा कराया गया तथा धारकों को आवश्यक समझाईस देकर चाकू या किसी अन्य प्रकार के धारदार हथियार रखकर घुमते पाये जाने पर वैधानिक कानूनी कार्यवाही किये जाने के संबंध में हिदायत दिया गया। वर्तमान में 10 धारदार हथियार, बंटनदार चाकूओं को थाना में जमा कराया गया है।
जिला कबीरधाम में ऑनलाईन साईट के माध्यम से मंगाये गये इस प्रकार के धारदारों के डिलवरी करने वाले ऑनलाईन साईट मर्चेंट कंपनी से सम्बद्ध डिलवरी कंपनी के संचालको की बैठक मनीषा ठाकुर रावटे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के उपस्थिति में ली जाकर ऑनलाईन शॉपिंग साईट के माध्यम से मंगायी जा रही धारदार हथियारों को डिलवरी करने से पूर्व संबंधित थाना एवं चौकी को अवगत कराये जाने निर्देशित किया गया है।
पुलिस द्वारा अपराध रोकथाम किये जाने हेतु किये जा रहे इस प्रयास से अपराध घटित होने की संभावना को रोके जा सकने में सार्थक पहल साबित होगी। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस संबंध में अपील किया गया है, कि किसी के द्वारा भी ऑनलाईन शॉपिंग साईट के माध्यम से इस प्रकार के धारदार, बटनदार, हंटर, एयर पिस्टल इत्यादि हथियार ना मंगाये भविष्य में इस प्रकार के हथियार या सामग्री पाये जाने पर उनके विरूद्ध में वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।