सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई , कहा- बरकरार रखें यथास्थिति
नई दिल्ली।जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद एमसीडी की तरफ से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने फिलहाल याथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अब इस मामले पर गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले, जमीयत-उलेमा-ए-हिंद देश के कई राज्यों में चल रहे बुलडोज़र एक्शन के खिलाफ अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। दुष्यंत दवे ने मामले को रखा उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से कार्रवाई हो रही है और नोटिस भी नहीं दिया। इसके बाद CJI- यथास्थिति बरकरार रखी जाए।गर निगम की तरफ से अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर रोक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि वे आदेश का पालन करेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और उसके हिसाब से एक्शन लेंगे।