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लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी का जमानत रद्द,कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर जेल में पेश होने का दिया आदेश

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे एवं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी है।उच्चतम न्यायालय ने कहा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जमानत संबंधी फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता, आशीष मिश्रा एक सप्ताह के भीतर जेल में पेश होने का आदेश दिया है।

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