16 साल की लड़की को भगाकर दुष्कर्म करने वाले 21 साल के दुष्कर्मी को 20 साल की सजा

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बिलासपुर। बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र में तीन साल पहले 16 साल की लड़की को बहला फुसला कर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी युवक ने लड़की को प्रेमजाल में फंसा लिया था और पहले भी भगाकर ले गया था। बाद में उसने फोटो वायरल करने की धमकी देकर दोबारा भगाकर ले गया और दुष्कर्म किया। जानकारी के अनुसार 16 साल की लड़की से पथरखान में रहने वाले संदीप मानिकपुरी 21 वर्ष ने दोस्ती की। फिर उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। 12 जुलाई 2017 की रात नाबालिग लड़की अपने परिजन को बताए बिना घर से गायब हो गई। परिजनों को रात में पता चला, तब घर का दरवाजा खुला मिला। उन्होंने आसपास उसकी तलाश की, लेकिन लड़की नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने इस घटना की जानकारी बिल्हा थाने में दी।आरोपी युवक के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने जांच कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश और फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने को आरोपी युवक को दोषी माना है। लिहाजा, कोर्ट ने 23 मार्च को उसे धारा 363 में पांच साल कैद और 250 रुपए अर्थदंड, धारा 366 क पांच साल कैद व 250 रुपए अर्थदंड, धारा -5-6 पॉक्सो में 20 वर्ष कैद और पांच सौ रुपए अर्थदण्ड दिया है। दंड की राशि जमा नहीं करने पर छह-छह माह और चार साल अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।

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