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मछली पालन तालाब निर्माण स्वीकृति हेतु गैर विभागीय व्यक्ति अथवा संस्था अधिकृत नहीं-मत्स्य विभाग

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”नरेश भीमगज जर्नलिस्ट”

कांकेर। मछली पालन तालाब निर्माण के प्रकरणों की स्वीकृति के लिए गैर विभागीय व्यक्ति अथवा संस्था किसी भी तरह से अधिकृत नहीं है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मछली पालन विभाग के सहायक संचालक एम.एल. नेताम ने बताया कि जिले के कुछ व्यक्तियों द्वारा मछली पालन संबंधी तालाब निर्मित कराने एवं शासकीय अनुदान दिलवाने के लिए किसानों को प्रलोभन देकर उनसे आवेदन संबंधी विभिन्न दस्तावेज जैसे- भूमि का नक्शा, खसरा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति इत्यादि की मांग करते हुए प्रकरण स्वीकृत कराने तथा अनुदान दिलाने के नाम पर धनराशि की मांग करते हुए किसानों के साथ धोखाधड़ी की शिकायत मिली है। उन्होंने कहा कि मछली पालन विभाग द्वारा विभागीय कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं को योजनाओं का प्रचार-प्रसार करते हुए तालाब निर्माण स्वीकृति हेतु किसानों से दस्तावेज प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है और न ही मछली पालन विभाग द्वारा योजना की स्वीकृति के संबंध में किसानों से किसी भी प्रकार की धनराशि मांग की जाती है। श्री नेताम ने कहा कि यदि कोई किसान किसी व्यक्ति या संस्था को मछली पालन तालाब निर्माण के प्रकरण स्वीकृति संबंधी दस्तावेज प्रदान करते हुए कोई धनराशि देते हैं, तो ऐसी घटना के लिए शासन या मछली पालन विभाग किसी भी प्रकार से जवाबदेह नहीं होगा। किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी के लिए पीड़ित किसान स्वयं आरोपियों एवं दोषियों के विरूद्ध पुलिस थाने में जाकर अपराध पंजीकृत कराने के लिए सक्षम हैं।

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