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फारूक खान हत्याकांड: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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रायपुर के बहुचर्चित फारूक खान हत्याकांड में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों की उम्रकैद की सजा घटाकर 10-10 साल कर दी है। यह हत्या अचानक हुए झगड़े में गुस्से का नतीजा थी, जिसमें पहले से कोई साजिश या योजना नहीं थी।

मामले के मुख्य बिंदु:

  • घटना की वजह: 14 फरवरी 2022 की रात रायपुर के बैजनाथपारा में एक शादी समारोह में डीजे पर डांस को लेकर बहस शुरू हुई।
  • हत्या का आरोप: राजा उर्फ अहमद रजा ने जेब से चाकू निकाला और फारूक खान के सीने पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
  • सजा: हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों को धारा 304 (भाग-1) यानी गैर इरादतन हत्या में 10-10 साल कठोर कैद और 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
  • आर्म्स एक्ट: आर्म्स एक्ट में एक साल की सजा पहले जैसी रहेगी और सारी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
  • कोर्ट का फैसला: कोर्ट ने कहा कि शादी में अचानक शुरू हुए विवाद में कोई पूर्व योजना या हथियारबंद साजिश नहीं दिखती। यह हत्या नहीं बल्कि कुलपेबल होमिसाइड है, इसलिए सजा में राहत दी जाती है।

Popatlal News

Sanjay Choubey Chief Editor

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