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चैतन्य बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर माँगा जवाब

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बिलासपुर। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
इससे पहले चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रवर्तन निदेशालय को 10 दिन के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के निर्देश दिए थे। यह सुनवाई 31 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्य बागची की खंडपीठ में हुई थी। चैतन्य बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और एन. हरिहरन ने पैरवी की थी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू पेश हुए थे।

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Sanjay Choubey Chief Editor