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कॉस्मेटिक दुकानों पर खाद्य व औषधि प्रशासन की दबिश, एक्सपायरी उत्पादों व दस्तावेजों की जांच

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रायपुर। उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बाजार में बिक रहे सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन, रायपुर द्वारा शहर में कॉस्मेटिक दुकानों का व्यापक निरीक्षण किया गया। यह कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत की गई।
यह विशेष अभियान छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशों के पालन में प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत बाजार में उपलब्ध कॉस्मेटिक उत्पादों की गुणवत्ता, वैधता और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। निरीक्षण के लिए गठित दल में औषधि निरीक्षक श्री टेकचंद धीरहे, श्री ओम प्रकाश यादव, ईश्वरी नारायण सिंह, श्री सुरेश कुमार साहू, श्रीमती प्रीति उपाध्याय और श्रीमती हंसा साहू शामिल थे। टीम ने रायपुर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों बंजारी रोड, रामदेव मार्केट, गोल बाजार और बंजारी चौक में स्थित प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया।
कार्रवाई के दौरान जवाहर फैंसी, गौरव ट्रेडर्स, राजकमल स्टोर्स, राजा फैंसी, श्री शुभम इमिटेशन, अजय फैंसी स्टोर्स और जय गुरुदेव स्टोर्स सहित कई दुकानों की जांच की गई। निरीक्षण में अधिकारियों ने कॉस्मेटिक उत्पादों के क्रय-विक्रय से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन किया तथा बैच नंबर, निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि (एक्सपायरी डेट) की बारीकी से जांच की।
जांच के दौरान फेस वॉश, फेशियल जेल, सनस्क्रीन लोशन, हेयर रिमूवर क्रीम, टेलकम पाउडर और बेबी पाउडर जैसे विभिन्न उत्पादों का परीक्षण किया गया। जय गुरुदेव स्टोर्स में विशेष रूप से एक्सपायरी उत्पादों की स्थिति का निरीक्षण किया गया और संचालक को सख्त निर्देश दिए गए कि बिना बिल के किसी भी उत्पाद की खरीद-बिक्री न करें तथा लेबल पर अंकित सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

Popatlal News

Sanjay Choubey Chief Editor