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प्रेस काउंसिल अधिनियम के तहत 15वें कार्यकाल के पुनर्गठन हेतु प्रेस काउंसिल ने आवेदन आमंत्रित किए

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रायपुर/नई दिल्ली। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रेस काउंसिल अधिनियम, 1978 की धारा 5(3) (सी) के तहत परिषद के पंद्रहवें कार्यकाल के पुनर्गठन के लिए समाचार एजेंसियों का प्रबंधन करने वाले पात्र व्यक्तियों के संघों (तथा व्यक्तिगत समाचार एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 19 जून, 2026 निर्धारित की गई है।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक अर्ध-न्यायिक संस्था है, का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना तथा देश में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना एवं उनमें सुधार करना है। परिषद के अनुसार, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चौदहवां कार्यकाल 5 अक्टूबर, 2024 को समाप्त हो गया था। इसके बाद परिषद ने 9 जून, 2024 को एक विज्ञापन जारी कर प्रेस काउंसिल अधिनियम, 1978 की धारा 5 (3)(ए), 5(3)(बी) और 5(3)(सी) के तहत पुनर्गठन प्रक्रिया के लिए पात्र व्यक्तियों के संघों से आवेदन आमंत्रित किए थे। हालांकि, धारा 5(3)(सी) के अंतर्गत, जो समाचार एजेंसियों का प्रबंधन करने वाले संघों और स्वयं समाचार एजेंसियों से संबंधित है, कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।
निर्दिष्ट श्रेणी में रिक्ति को ध्यान में रखते हुए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने अधिनियम की धारा 5(4) तथा प्रेस काउंसिल (व्यक्तियों के संघों की अधिसूचना की प्रक्रिया) नियम, 2021 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देशभर की पात्र संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी की है। परिषद ने कहा कि विधिवत सीलबंद लिफाफों में आवेदन 19 जून, 2026 को शाम 5 बजे तक अध्यक्ष, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के पास पहुंच जाने चाहिए। आवेदन आमंत्रित करने संबंधी विज्ञापन 17 मई, 2026 को देशभर के समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था।

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