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Chhattisgarh

शराब पीकर स्कूल आने वाला सहायक शिक्षक एवं सहायक ग्रेड-03 निलंबित,जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया निलंबन आदेश

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“बी एन यादव की रिपोर्ट”

कोरबा। शराब का सेवन कर स्कूल आने वाले एक सहायक शिक्षक और एक सहायक ग्रेड-03 को जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। शासकीय प्राथमिक शाला बरतराई संकुल आमाखोखरा विकासखण्ड पोड़ी-उपरोड़ा में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) शशिकांत कंवर को नियमित रूप से स्कूल नहीं आने एवं आदतन शराब पीकर स्कूल आने के कारण निलंबित कर दिया गया है। इसी प्रकार शासकीय हाई स्कूल लोड़ीबहरा विकासखण्ड पोड़ी-उपरोड़ा में पदस्थ सहायक ग्रेड-03 महेन्द्र कुमार श्यामले को नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित नहीं होने, विद्यालय के किसी भी प्रकार के कार्यों में रूचि नहीं लेने, अपने कर्त्तव्यों के प्रति जिम्मेदार नहीं होने एवं मादक पदार्थों का सेवन करने के कारण निलंबित किया गया है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी जी.पी. भारद्वाज ने बताया कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पोड़ी-उपरोड़ा के द्वारा सहायक शिक्षक शशिकांत कंवर के संबंध में सिविल सेवा आचरण के विपरित आचरण करने तथा शराब पीकर स्कूल आने की जानकारी दी गई थी। इसी प्रकार प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल लोड़ीबहरा के द्वारा स्कूल में पदस्थ सहायक ग्रेड-03 महेन्द्र कुमार श्यामले के संबंध में सिविल सेवा आचरण के विपरित आचरण और मादक पदार्थों के सेवन के संबंध में जानकारी दी गई थी। डीईओ द्वारा सहायक शिक्षक और सहायक ग्रेड-03 कर्मचारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 09 तथा नियम 10 के अनुसार निलंबित किया गया है। डीईओ ने बताया कि निलंबन अवधि में दोनों का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पोड़ी-उपरोड़ा किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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