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Chhattisgarh

दुर्ग जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे पर लगा प्रतिबंध

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दुर्ग । दुर्ग जिले में बोर्ड सहित स्कूल-कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं। ऐसे में छात्र छात्राओं को पढ़ाई में परेशानी न हो इसके मद्देनजर कलेक्टर दुर्ग ने ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया है। दुर्ग कलेक्टर डॉ.सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे का यह आदेश 30 जून 2022 तक जारी रहेगा।
कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि परीक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए रात 10 बजे से सुबह 6.00 बजे तक डीजे व तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाने पर पाबंदी लगाई गई है। कलेक्टर का यह आदेश 7 मार्च से प्रभावशील हो गया है। कलेक्टर के आदेश में यह भी लिखा गया है कि आगर धार्मिक त्यौहारों, संस्कारों, शादी, उत्सवों, चुनाव प्रचार इत्यादि के अवसर पर व्यक्ति विशेष के पक्ष में ऐसे यंत्रों को बजाना जरूरी है तो इसके लिए उन्हें लिखित में आवेदन देकर अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला-दुर्ग से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के ऐसा करने वालों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

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