वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सीए आयुष गर्ग ने की मुलाकात,व्यापारी हितो पर सौंपा ज्ञापन
रायपुर। लीगल मंत्र फर्मा के संचालक सीए आयुष गर्ग ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से रायपुर में मुलाकात कर जीएसटी से संबंधित खामियों को सुधारने के लिए ज्ञापन सौंपा है।
व्यापारी हित में ये है प्रमुख मांग: डिपार्टमेंट द्वारा कैंसल जीएसटी को पुनः चालू कराने के लिए सिंपल किया जाए । जिसमें सिर्फ 1000रुपए की फीस लेकर दोबारा चालू किया जाए।
पुराने डॉक्यूमेंट के आधार पर राइस मिलर द्वारा कस्टम मिलिंग की जाती है। जिसमें भारत के संविधान के आधार पर जीएसटी नहीं लग सकता लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट इस पर भी जीएसटी मांगता है इस पर स्पष्ट गाइडलाइन दिया जाएं।
वर्तमान नियम के मुताबिक किसी भी बिल का जीएसटी क्रेडिट अगले साल सितंबर तक ही लिया जा सकता है। यदि व्यापारी किसी कारणवश उस बिल का जीएसटी बेनिफिट नहीं ले पाता है तो उसे उस बिल का बेनिफिट नहीं मिल पाता इसमें समय सीमा समाप्त की जाए।
जीएसटी नियत के अनुसार जिस व्यापारी का सेल्स 20 लाख रुपए सर्विस के लिए अथवा फैक्चरिंग के लिए 40 लाख से कम है उनको जीएसटी लेना अनिवार्य नहीं है लेकिन छोटे शासकीय टेंडर में यह जीएसटी नंबर मांगा जाता है। इसके लिए एक प्रोविजनल जीएसटी आईडी का प्रोविजन बनाया जाए या यह नियम शिथिल किया जाए
वर्तमान नियम के मुताबिक व्यापारी को विक्रेता को 180 दिन में भुगतान नहीं करने की दिशा में जीएसटी का क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है। उक्त नियम व्यापारी हित में नहीं है इसे खत्म किया जाए।
छोटे व्यापारियों के लिए मासिक रिटर्न की बजाय 3 माह में रिटर्न तिमाही भरने की व्यवस्था है लेकिन उनको जीएसटी भुगतान मासिक ही करना पड़ता है। जो तिमाही करने की आवश्यकता है जीएसटी भुगतान तिमाही करने से छोटे व्यापारियों का लाभ होगा।
जिससे आयकर रिटर्न रिवीजन की जा सकती है लेकिन जीएसटी का रिटर्न रिवाइज करने की सुविधा प्रदान नहीं है।
जीएसटी रिटर्न रिवाइज प्रधान नहीं है जीएसटी रिटर्न रिवाइज सुविधा प्रदान किया। जीएसटी की वेबसाइट को सरल की जाए जिससे छोटे व्यापारी अपना रिटर्न खुद भर सकें।