आवासीय कॉलोनियों, शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप और फ्लाई ओवर के नीचे स्थापित होंगे चार्जिंग प्वाइंट
रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य इलैक्ट्रिक वाहन नीति-2022 का अनुमोदन किया गया । इस नीति से छत्तीसगढ़ के नागरिकों को बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दाम से राहत मिलेगी वहीं पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भागीदारी सुनिश्चित होगी ।
छत्तीसगढ़ राज्य इलैक्ट्रिक वाहन नीति-2022 में कमर्शियल एवं नॉन कमर्शियल दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन के परिचालन को बढ़ावा देना शामिल है। इसके तहत राज्य में दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया, माल वाहक, यात्री वाहन एवं अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर विभिन्न छूट एवं सुविधाएं मिलेंगी। इस नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की आसान चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जायेगा । ईवी मालिकों को नेशनल और स्टेट हाइवे में निश्चित दूरी पर चार्जिंग प्वाईंट उपलब्ध होंगे ।
छत्तीसगढ़ राज्य इलैक्ट्रिक वाहन नीति-2022 में पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिये सार्वजनिक और निजी ऑपरेटरों को राज्य के सभी शहरों में नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे में चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिये आमंत्रित किया जायेगा । इन स्टेशनों की स्थापना के लिये न्यूनतम किराये पर भूमि प्रदान की जायेगी। चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिये स्थानों की सूची राज्य ईवी विकास निगम द्वारा तैयार की जायेगी। हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंपों (रीफ्यूलिंग स्टेशन) को फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। नगर निगम फ्लाईओवर पुलों के नीचे दो पहिया वाहनों के लिये मुफ्त या प्राथमिकता वाली पार्किंग के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जायेगा। सरकारी कार्यालयों के पार्किंग क्षेत्रों में भी चार्जिंग प्वाईंट बनाये जाएंगे। चार्जिंग स्टेशनों के लिये लागू विद्युत शुल्क विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा । पुरानी गाड़ी में इलेक्ट्रिक किट लगाकर इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तित करने पर भी प्रोत्साहन दिया जाएगा ।
इलैक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने हेतु आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इस नीति में शामिल किया गया है। जिसके तहत निजी और पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जा सकेंगे । आवासीय और गैर आवासीय भवन मालिकों को चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। राज्य शासन द्वारा चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने वाले इच्छुक लोग अनुदान के साथ निजी चार्जिंग प्वाइंट खरीद सकेंगे । चार्जिंग प्वाइंट की स्थापना पर हुई व्यय की प्रतिपूर्ति बिजली बिल के माध्यम से की जाएगी। नीति लागू होने के बाद बनने वाले हाउसिंग बोर्ड, आवासीय समितियों, शॉपिंग मॉल और वाणिज्यिक भवनों में इलैक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन और पार्किंग संबंधी प्रावधान आवासीय नीति में शामिल किये जाएंगे।