​दहेज के लिए विवाहिता को शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित करने पर आरक्षक पति एवं ससुरालियों के खिलाफ अपराध दर्ज

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रायपुर । दहेज में 5 लाख रुपये की मांग कर विवाहिता को शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस महिला के पति एवं ससुरालियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
मिली जानकारी के मुताबिक योगेश्वरी साहू उम्र 28 वर्ष थाना खोरपा अभनपुर निवासी ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थिया की शादी सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार 26 जून 2021 को लीला राम साहू निवासी लारीपारा करगी रोड कोटा जिला बिलासपुर के साथ हुई थी। उसका पति राजनांदगांव में आरक्षक के पद कर कार्यरत है। शादी के बाद से ही ससुराल वाले द्वारा दहेज की मांग कर शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे दहेज में मायके से 5 लाख रूपये की मांग एवं पति द्वारा अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने कि कोशिश कर प्रताड़ित करने पर परेशान होकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके बाद दोनों पक्षों का काउंसलिंग करा कराया गया। लेकिन काउंसिलिंग में सुलह नही हुआ। जिसके बाद पति व ससुरालियों के खिलाफ अपराध दर्ज की गई है। महिला ने ससुरालियों पर आरोप लगाया है कि शादी के बाद उसे उपहार जो उसके मायके से मिला था उसमें कमी निकालकर उसे शारीरिक व मानसिक रुप से पति व सास,ससुर,देवर के द्वारा किया जाता था तथा उसके साथ ससुराल में सभी बेवजह मारपीट करते थे उसे घर से निकालने के लिए पति सास एवं घर के अन्य सदस्य उसके चरित्र पर लांछन लगाकर परेशान करते थे। पीड़िता को 12 अगस्त .2021को एक महिला ने कॉल करके बताया कि उसके पति लीलाराम साहू के साथ 2012 से वह रिलेशन शिप में है।मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रार्थिया के पति लीलाराम साहू,सांस बिन्दा साहू ,ससुर दुर्गा प्रसाद साहू,देवर महेन्द्र साहू के खिलाफ धारा 34,498ए,506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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