सोलर लाइट लगाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले अंतागढ़ जपं के पूर्व सीईओ गये जेल
“नरेश भीमगंज की रिपोर्ट”
कांकेर। जिला खनिज न्यास निधि अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में जनपद पंचायत अंतागढ़ के ग्राम पंचायत बोन्दानार में वैकल्पिक प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना ( 30
नग ) राशि 14.40 लाख रुपए के संबंध में कलेक्टर कार्यालय से स्वीकृति प्रदाय की गई थी उक्त पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाईट 30 नग का कार्य कराया ही नहीं गया है, और स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित फर्म को कर दिया गया है। उक्त वित्तीय अनियमितता एवं फर्जीवाड़ा को तत्कालीन जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंतागढ़ पीआर. साहू, तत्कालीन उप अभियंता विद्युत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संचालक प्रोपराईटर मेसर्स आर. बी. डीलर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन केशकाल, जिला कोण्डागांव के द्वारा अपराध घटित करना पाया गया। उक्त आरोपियों द्वारा कूटरचना करके धोखाधड़ी से फर्जी बिल, फर्जी दस्तावेज, फर्जी रिपोर्ट बनाकर शासकीय संपत्ति/राशि का षडयंत्रपूर्वक गबन किया जाना पाये जाने से प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना ताड़ोकी में अपराध क्र. 08/2023 धारा 420,409, 468, 471, 120 बी भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पृथक-पृथक टीम गठित कर पतासाजी जारी है।मामले की गंभीरता को देखते हुये श्री दिव्यांग पटेल (भापुसे) पुलिस अधीक्षक कांकेर के आदेशानुसार, श्री खोमन लाल सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतागढ़ के मार्गदर्शन एवं श्री अमर सिदार, अनुविभागीय