2-व्हीलर पर पीछे बैठे बच्चों के लिए भी हेलमेट होगा अनिवार्य,मोदी सरकार ला रही है नया नियम
नई दिल्ली। कार में बच्चों की सुरक्षा के लिए कई उपाय पहले से होते हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार बहुत जल्द 2-व्हीलर्स से जुड़े ऐसे सुरक्षा नियम बनाने जा रही है जो देश के भविष्य यानी कि बच्चों की सड़क पर सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा। महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के बाद सरकार अब 2-व्हीलर पर पीछे बैठे बच्चों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य करने जा रही है। केंद्र सरकार ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 में नियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नियमों का एक मसौदा आम लोगों की राय जानने के लिए जारी किया है। एक बार अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो ये नियम लागू हो जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि ये नियम 2022 के अंत तक लागू हो जाएंगे। बच्चों के लिए हेलमेट पहनने का नियम अनिवार्य होने के बाद यदि किसी 2-व्हीलर पर पीछे 9 महीने से लेकर 4 साल तक का बच्चा भी सवारी कर रहा है तो उस बच्चे को एक क्रैश हेलमेट या साइकिल के साथ पहने जाने वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इस हेलमेट के मानक सरकार तय करेगी।