जांजगीर चांपा के सत्र न्यायालय ने पंच की हत्या करने वाले दो युवक को सुनाई मौत की सजा, 50 50 हजार अर्थ डंड

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”सुरेश यादव की रिपोर्ट”
जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में हत्या के मामले में चाचा भतीजे को फांसी की सजा सुनाई गई है और साथ ही 50 50 हजार रूपए अर्थ दंड से दंडित किया है. जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर के न्यायाधीश सुरेश जून ने फैसला सुनाया.
पैसे के लेनदेन को लेकर तुसमा गांव के पंच को दिन दहाड़े धारदार हथियार से सिर को धड़ से अलग कर मौत के घाट उतार दिया था. मौत की घटना सीसी कैमरे में कैद हो गया था और साथ ही हत्या काबुल कर वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था । 20 नवंबर 2021 को शिवरीनारायण के तुसमा गांव में वारदात हुई थी।हत्या के बाद गांव के पानी टंकी में चढ़कर वीडियो बनाकर वायरल किया था। आरोपी का नाम सोहित केंवट ओर सुनील केंवट है. शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के तुसमा गांव का आरोपी है।
बता दें कि शिवरीनारायण थाना के तुश्मा गांव में भी सोहित केवट और सुनील केवट ने गांव के पंच भागवत साहू की नृसंस हत्या कर दी थी. बदले की आग में झुलस रहे आरोपियों ने अपनी जमीन में दलाली करने वालों को भी मारने की धमकी देते हुए पानी टंकी में चढ़ कर हंगामा किए थे.
आरोपियों के इस हंगामा को देख कर गांव में दहशत का माहौल था. पुलिस आरोपियों को किसी तरह अपने कब्जा में लेने की तरकीब निकालने लगे. पुलिस ने आरोपियों के परिजनों को समझाया. उन्हें किसी तरह नीचे लाने के लिए तैयार किया. अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद आरोपियों ने अपने आप को पुलिस के हवाले किया और अपनी समस्या को बताया.

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