The Popatlal

सच्ची खबर देंगे पोपटलाल

National

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा के लिए नियमों में किया बदलाव

Spread the love

THEPOPATLAL अगर आप बच्‍चों को आगे या पीछे बैठाकर बाइक चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा के लिए नियमों में बदलाव किया है। दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार ने बच्चों को बाइक पर बैठाने के नियमों को पहले से अधिक सुरक्षित बनाया है। यह नियम नहीं मानने पर भारी जुर्माना लगेगा।सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, 15 फरवरी 2022 को इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह नियम अगले साल यानी 15 फरवरी 2023 से लागू हो जाएगा। फिलहाल इस नियम में जुर्माने की राशि तय नहीं की गई है। अधिसूचना में बताया गया है कि इस नियम के लिए जुर्माने की राशि राज्य सरकारें खुद तय करेंगी।

ये हैं नए नियम

नए प्रस्ताव के मुताबिक, 4 साल तक के बच्चे को बाइक पर पीछे बैठाकर ले जाते समय बाइक,स्कूटर,स्कूटी जैसे दोपहिया वाहन की स्पीड लिमिट 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
दोपहिया वाहन चालक पीछे बैठने वाले 9 महीने से 4 साल तक के बच्चे को क्रैश हेलमेट पहनना जरूरी होगा।
मोटरसाइकिल चालक यह सुनिश्चित करेगा कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ बाइक या स्कूटर पर बांधे रखने के लिए सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *