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Chhattisgarh

विधायक पति चंदू साहू को मिली जमानत,कहा रेत माफिया के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा

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“उदय मिश्रा की रिपोर्ट”

राजनांदगांव। बहुचर्चित मामले में आज खुज्जी विधायक छन्नी साहू के पति चंदू साहू को विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी एक्ट मंसूर अहमद की अदालत ने 25000 की सशर्त जमानत दी है। चंदू साहू की ओर से नगर के प्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत प्रभात तिवारी ने पैरवी की। उल्लेखनीय है कि अवैध रेत खनन रोकने के मामले में एक माजदा के चालक से गाली गलौच के मामले में पुलिस ने उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 एवं 3 (1), (द), (ध) एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। इस मामले में शनिवार को विधायक छन्नी साहू ने अपने पति चंदू साहू से पुलिस अधीक्षक के सामने सरेंडर करवाया था। चंदू साहू का जमानत आवेदन विशेष न्यायाधीश मंसूर अहमद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। थाने से केस डायरी आने के बाद आज दोपहर को इस बहुचर्चित मामले में विशेष न्यायाधीश ने 25000 रुपए की सशर्त जमानत मंजूर की । चंदू साहू की जमानत के मामले में शासन की ओर से भी आपत्ति की गई थी । इसके अलावा प्रार्थी की ओर से भी अधिवक्ता रखा गया था। जिन्होंने चंदू साहू को जमानत देने पर आपत्ति की थी। साहू के अधिवक्ता ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि चंदू साहू खुज्जी विधायक छन्नी साहू के पति हैं और समाज में उनकी अलग प्रतिष्ठा है। न्यायाधीश अहमद ने चंदू साहू को 25000 रुपए की सशर्त जमानत मंजूर की। इस संबंध में विधायक पति चंदू साहू ने बताया कि रेत माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने पर मेरे खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। आदिवासियों के सम्मान और क्षेत्र की शान्ति के लिए जेल गया था , लेकिन रेत माफिया के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा।

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