The Popatlal

सच्ची खबर देंगे पोपटलाल

Chhattisgarh

राहगीरो से लूटपाट करने वाले एवं अवैध धारदार हथियार रखने वाले आरोपीयों को थाना सिटी

Spread the love

“दीपक ठाकुर की रिपोर्ट”

कवर्धा। जिला कबीरधाम के सरोधा, भोरमदेव क्षेत्र में सु‌‌न‌शान जगहो पर आने जाने वाले राहगीरों को लूटपाट करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध थाना कोतवाली कवर्धा में प्रार्थी मनराज जांगड़े पिता नरेश जांगडे निवासी लक्ष्मी चौक पिपरिया थाना पिपरिया ने दिनांक 1 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह दिनांक 29 जून को स्कूटी से सरोधा बांध घुमने के लिये गया था। सरोपा‌ चांथ में घु‌मने के पश्चात सरोवा बांध से दोपहर करीबन 12.30 बजे भोरमदेव मंदिर दर्शन करने जा रहा था रास्ता में रामबुआ मंदिर के आगे लाल रंग के मोटर सायकल क्रमांक सीजी 07 एल.जे. 9414 तथा काला रंग के मोटर सायकल क्रमांक सीजी 07 के. डी. 3739 में चार लोग भोरमदेव की ओर से आये जो जबरन रोककर फुलपेंट के जेब में रखे नगदी रकम 2,000 / रूपये की लूट लिया जो लोग बातचीत में एक दूसरे का नाम दिल्लू दिलीप, निफ्लेष तथा ईतलेष नाम ले रहे थे छत्तीसगढ़ी में बातचीत कर रहे थे, रिपोर्ट पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 487/2022 धारा 392 भादवि पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उर्मेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे, उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) मोनिका सिंह के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी निरीक्षक भुषण एक्का के नेतृत्व में आरोपियों की धरपकड़ हेतु चार टीम बनाकर सरोधा, भोरमदेव, बोड़ला के ग्रामों व सुनसान जगहों में जाकर ग्रामीणों से मिल मामले के आरोपियों की संबंध में पता तलाश कर मामले के आरोपी (1) टिल्लू उर्फ तुलेश्वर पिता खेमू साहू उम्र 21 साल (2) निपलेष पिता फेरू पटेल उम्र 21 साल (3) ईतलेष पिता गयाराम साह उम्र 21 साल निवासी ग्राम खैरबना थाना कवर्धा (4) दिलीप पिता खेलावन साह उम्र 22 साल निवासी ग्राम सरेखा वाना कवर्धा को घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जिन्होंने अपराध घटित करना स्वीकार करने से आरोपीगणों से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल क्रमांक सीजी 07 एल.जे. 9414 तथा काला रंग के मोटर सायकल क्रमांक सीजी 07 के. डी. 3739 तथा लूट किये गये रकम में से 950 रूपये जप्त कर आरोपीगणों को गिरफ्तार कर फ्यूडिशियल रिमाण्ड तैयार किया गया। पूर्व में भी सरोधा, भोरमदेव क्षेत्र में सुनसान स्थानों पर छुटपुट घटनायें होने की सूचना प्राप्त हुई थी, सूचनाकर्ता द्वारा घटना की सूचना नहीं दिये जाने के कारण पुलिस स्वत: राहगीरों की सुरक्षा हेतु क्षेत्र में सादे कपड़ो में स्टाफ लगाकर व अतिरिक्त पेट्रोलिंग करावाकर घटना के रोकथाम के प्रयास के दौरान संदिग्ध प्ररिस्थिति में आरोपी (1) दिवाकर साहू पिता संतराम साह उम्र 21 साल निवासी खैरबना कला थाना कवर्धा एवं (2) नरेन्द्र सिंह साहू पिता राजू साह उम्र 21 साल साकिन खैरबना कला थाना कवर्धा को धारदार हथियार शरीर में पहने कपड़ो में छुपाकर रखे मिलने पर दोनो आरोपियों के विरूद्ध धारा 25 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *