रायपुर कलेक्टर ने जारी की नई गाइड लाइन,जाने क्या बंद रहेंगे और क्या खुले
रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजधानी रायपुर में कलेक्टर ने नई गाइड लाइन जारी की है। नई गाइड लाइन के मुताबिक रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी में लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति दी गई है। वहीं होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आइटम, फूड कोर्ट और खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे। नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर 11 बजे के बाद भी ढाबों का संचालन हो सकेगा। जारी गाइड लाइन के मुताबिक धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है। विवाह और अंत्येष्टि कार्यक्रमों के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होगा। रायपुर जिले में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। सिनेमाघर, मॉल, जिम, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल आदि एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे। रायपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। जिला स्तर पर आम जनता की सहायता के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है।